मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए अब केवल दो दिन शेष,20 नवंबर को नगर निगम परिसर में होगा सामूहिक विवाह एवं निकाह का आयोजन, 5 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि,महापौर, निगम अध्यक्ष एवं निगमायुक्त ने पात्र हितग्राहियों से शीघ्र आवेदन कर योजना का लाभ लेने की अपील की

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए अब केवल दो दिन शेष,20 नवंबर को नगर निगम परिसर में होगा सामूहिक विवाह एवं निकाह का आयोजन, 5 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि,महापौर, निगम अध्यक्ष एवं निगमायुक्त ने पात्र हितग्राहियों से शीघ्र आवेदन कर योजना का लाभ लेने की अपील क

 

कटनी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत नगर निगम कटनी द्वारा 20 नवंबर 2026 को निगम परिसर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र हितग्राहियों के पास आवेदन जमा करने के लिए अब मात्र दो दिवस शेष हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में पात्र परिवारों से बिना विलंब किए निर्धारित समय-सीमा में आवेदन नगर निगम के कक्ष क्रमांक 36 में जमा करने की अपील की गई है।

 

महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, निगम अध्यक्ष श्री मनीष पाठक एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने निगम क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार किया जाना संभव नहीं होगा। अतः अंतिम समय की प्रतीक्षा किए बिना आवश्यक दस्तावेजों के साथ शीघ्र आवेदन प्रस्तुत करें।

 

योजना प्रभारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कन्या एवं उसके अभिभावक का गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करना तथा बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन होना अनिवार्य है। इच्छुक हितग्राही नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा से निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर 5 नवंबर 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कर सकते हैं।

 

पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

 

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योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधु का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के साथ वर-वधु के आयु प्रमाण पत्र, दोनों की समग्र आईडी, समग्र आईडी में आधार नंबर की ई-केवाईसी, वधु का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, वर-वधु की संयुक्त फोटो, राशन कार्ड एवं मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही हितग्राही का नगर निगम कटनी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है।

 

पात्र परिवारों से अपील है कि आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर का विशेष ध्यान रखते हुए अगले दो दिनों में ही सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें, ताकि वे 20 नवंबर को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहें।