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Cement पर अब लगेगा 18% GST: घर बनाना होगा आसान- सीमेंट पर कम हुआ टैक्स

Cement पर अब लगेगा 18% GST: घर बनाना होगा आसान- सीमेंट पर कम हुआ टैक्स। जीएसटी रिफॉर्म के तहत सीमेंट पर से जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. इस फैसले के बाद रियल एस्टेट को काफी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. घर बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आएगी. जिसका सीधा फायदा घर खरीदारों को मिलेगा।

 

जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को सीमेंट पर टैक्स की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया. इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदा होगा. कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का फायदा घर खरीदारों को मिल सकेगा. जिससे घर ज्यादा सुलभ होंगे और सरकार के “सभी के लिए आवास” मिशन को बल मिलेगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार के इस फैसले पर रियल एस्टेट से जुड़े जानकारों का क्या कहना है और इसका फायदा आम लोगों को किस तरह से मिल सकेगा.

सीमेंट के साथ कंस्ट्रक्शन मटीरियल में कम हुई जीएसटी

56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सरकार ने आवास और इंफ्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट में से एक, सीमेंट पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18% कर दी. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में में अकेले सीमेंट का ही एक बड़ा हिस्सा होता है, और कर में भारी कमी से आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है।  इसी तरह, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12 फीसदी की तुलना में अब केवल 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. रेत-चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।

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