हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों पर नई सख्ती: जींस-टीशर्ट बैन, फॉर्मल ड्रेस और सोशल मीडिया नियम लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड और सोशल मीडिया नियम लागू कर दिया है। अब कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनना प्रतिबंधित होगा और सभी को साफ-सुथरे, शालीन और फॉर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य होगा।
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हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों पर नई सख्ती: जींस-टीशर्ट बैन, फॉर्मल ड्रेस और सोशल मीडिया नियम लागू
ड्रेस कोड के नियम:
पुरुष कर्मचारियों: शर्ट-पैंट या ट्राउजर, कॉलर वाली शर्ट के साथ जूते या सैंडल।
महिला कर्मचारी: साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कुर्ता, ट्राउजर-शर्ट आदि।
कार्यालय में गंदे या अनौपचारिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध।
सोशल मीडिया पर सख्ती:
कर्मचारियों को निजी अकाउंट से सरकार की नीतियों या अधिकारियों पर अनधिकृत टिप्पणी करने की अनुमति नहीं।
सरकारी दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा करना भी नियमों का उल्लंघन होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में लागू होगा।
इस कदम का उद्देश्य कार्यस्थल पर अनुशासन, पेशेवर माहौल और व्यक्तिगत ग्रूमिंग को बढ़ावा देना है।








