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NCR का अंतिम ड्राफ्ट जारी,जिन्हें नहीं मिली नागरिकता, इस टोल फ्री नंबर-15107 पर दें आवेदन

गुवाहाटी। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) ने सोमवार को अपना दूसरा और अंतिम प्रारूप कड़ी सुरक्षा के बीच जारी कर दिया। इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद असम में 2.89 करोड़ लोगों को ही देश की नागरिकता मिल पाई है। बचे हुए 40 लाख लोग नागरिकता पाने में असफल रहे हैं। मीडिया के सामने फाइनल ड्राफ्ट जारी करते हुए एनआरसी के स्टेट को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली है उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।

एनआरसी केंद्र द्वारा जारी की गई लिस्ट यह सभी सेंटर्स पर मिलेगी उसके अलावा एनआरसी द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। राज्य में जारी होने वाले इस फाइनल ड्राफ्ट के जारी होने से पहले राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

बता दें कि इसमें उन सभी भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है, जो राज्य में 25 मार्च, 1971 के पहले से निवास करते थे। यह जानकारी एनआरसी कोआर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने दी। बता दें कि एनआरसी का पहला प्रारूप 31 दिसंबर से एक जनवरी के बीच जारी किया गया था। इसमें राज्य में रहने वाले 3.29 करोड़ लोगों में से 1.9 करोड़ को शामिल किया गया था।

उधर, एनआरसी के प्रकाशन को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक केंद्र ने एहतियात के तौर पर असम और आसपास के राज्यों में शांति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनी भेजी हैं।

वहीं सभी पुलिस अधीक्षकों को जिले में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश देने के साथ ही अफवाहों को फैलने से रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एनआरसी के प्रकाशन को देखते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। इसमें सभी अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया था।

दोबारा भी कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री ने जहां अधिकारियों को एनआरसी से संबंधित कोई भी मामला विदेशी न्यायाधिकरण नहीं भेजने के निर्देश दिए हैं, वहीं कोआर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया है कि जिनका नाम इसमें शामिल नहीं हो सका है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे सभी लोग सेवा केंद्रों पर मिल रहे फार्म को भरकर 7 अगस्त से 28 सितंबर तक दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अधिकारी उन्हें बताएंगे कि क्यों उनका नाम रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया। अगले कदम के तौर पर आवेदक को 30 अगस्त से 28 सितंबर तक मिलने वाले फार्म को भरकर फिर से आवेदन करना होगा। उनके इन दावों का उचित सुनवाई के बाद निपटाया जाएगा।

टोल फ्री नंबर जारी किए गए

सभी आवेदक 30 जुलाई से 28 सितंबर तक 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सेवा केंद्रों पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा असम से टोल फ्री नंबर-15107 के माध्यम से और असम के बाहर से 18003453762 के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें 21 अंकों की आवेदक संख्या बतानी होगी। इतना ही एनआरसी की वेबसाइट और एसएमएस के माध्यम से भी अपना नाम रजिस्टर में है या नहीं यह जान सकेंगे।

क्या है एनआरसी?

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर असम में वैध तरीके से रह रहे नागरिकों का रिकॉर्ड है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसमें यहां के हर गांव के हर घर में रहने वाले लोगों के नाम और संख्या दर्ज की गई। फिलहाल इसमें संशोधन किया जा रहा है।

एनआरसी संशोधन

इसमें उन लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है, जिनका नाम 1951 में तैयार हुए एनआरसी में या 24 मार्च, 1971 तक की रात तक निर्वाचन सूची में दर्ज है। या फिर ऐसे किसी सरकारी दस्तावेज में उनका नाम दर्ज हो, जो उन्हें 24 मार्च, 1971 के पहले प्रदान किया गया हो।

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