MP Election Counting Katni: मतगणना स्थल कृषि उपज मंडी में वोट काउंटिंग की समस्त तैयारी पूरी। मध्यप्रदेश के कटनी सहित सभी जिलों में रविवार 3 दिसंबर को मतगणना की जायेगी। जिला मुख्यालयों पर बने स्ट्रांग रूम से सबसे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रातः 7 बजे अभ्यर्थी, अभिकर्ता, प्रेक्षक, रिटनिंग अधिकारी की मौजूदगी में ईवीएम को निकाला जायेगा, फिर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रवार कक्षों में सुबह 8.30 बजे से ईवीएम में डाले गये वोटों की गिनती करवाई जायेगी।
इसके पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट, 80 प्लस, ईटीपीबीएस तथा दिव्यांग मतदाताओं के वोटों की गिनती होगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये है।
बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना की वीडियोंग्राफी के अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जायेगी। जिला प्रशासन ने मतगणना दिवस 3 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित किया हुआ है।
पुलिस द्वारा की जाएगी जांच पड़ताल
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाली मतगणना के लिए मतगणना स्थल में मोबाइल एवं व्यसन सामग्री जैसे बीडी, सिगरेट, तम्बाकू सहित अन्य ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने मतगणना परिसर में मोबाइल व व्यसन सामग्री लेकर नहीं लाने की अपील संबंधितों से की है। मतगणना परिसर में प्रवेश के पूर्व त्रि-स्तरीय जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जाएगी।
8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना होगी प्रांरभ
जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों की गणना शुरू करने के लिए डाकमत पत्रों की गणना खत्म होने का इंतजार नहीं किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक ईवीएम के मतों की गणना का काम डाकमत पत्रों की गणना शुरू होने के आधा घंटे बाद प्रारंभ किया जा सकेगा।
मीडिया सेंटर
मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर भी तैयार किया गया है। मीडिया सेंटर तक मीडिया कर्मियों के मोबाइल प्रतिबंधित नहीं होंगे, उसके पश्चात सभी मीडिया कर्मियों एवं अन्य सभी के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मीडिया के साथियों के लिए सातों मतगणना कक्ष तक ले जाने के लिए जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई। सभी मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया कक्ष स्थापित किया जा रहा है, जिसमें उनका प्रत्येक चक्र की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हाल में मीडिया के मोबाइल के अलावा कैमरा, वीडियों कैमरा भी प्रतिबंधित रहेगा।
3 दिसंबर को शुष्क दिवस
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा 3 दिसंबर मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। शुष्क दिवस में संपूर्ण भोपाल जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-3 होटलबार एवं जिले में स्थित देशी मद्य भंडागार से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा
