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MP Breaking: ईदुज्जुहा पर अब 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की नई अधिसूचना

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MP Breaking: ईदुज्जुहा पर अब 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की नई अधिसूचना। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आगामी त्योहार ईदुज्जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बड़ा बदलाव किया है। सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में बुधवार, 27 मई को घोषित की गई छुट्टी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर गुरुवार, 28 मई को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के उलट अब 27 मई (बुधवार) को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, बैंक और शैक्षणिक संस्थान तय समय पर सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे और सारा कामकाज नियमित रूप से संचालित होगा।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होगा आदेश

यह संशोधित अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किया गया है, जिसके चलते 28 मई को प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक, ट्रेजरी और वित्तीय संस्थान भी बंद रहेंगे। विभाग ने बताया कि यह संशोधन पूर्व में जारी की गई वार्षिक कैलेंडर अधिसूचना (दिनांक 29 दिसंबर 2025) के संदर्भ में किया गया है।

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