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Matdata Suchi me Naam: निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई दावे-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि, अब 11 सितंबर तक जुड़वायें जा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

12 12 2020 voter card 21158566

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Matdata Suchi me Naam: निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई दावे-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि, अब 11 सितंबर तक जुड़वायें जा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के अनुरोध पर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और नाम में संशोधन कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी है ।

कलेक्टर श्री प्रसाद ने सभी बी. एल .ओ. को संशोधित शेड्यूल के अनुसार मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के दिये निर्देश

अब आम नागरिक 11 सितंबर तक अपने मतदान केंद्र पहुँचकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे तथा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, सूची से नाम विलोपित करने एवं नाम मे संशोधन कराने बीएलओ को निर्धारित प्रारूप में आवेदन दे सकेंगे ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने सभी बी. एल.ओ.और निर्वाचन प्रक्रिया

से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के संशोधित शेड्यूल के मुताबिक निर्वाचक नामावली के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के तहत दो अगस्त को जिले के सभी 1163 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। ताकि आम नागरिक इनका अवलोकन कर सकें तथा मतदान केंद्र पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने या नाम में संशोधन के लिये फार्म-6, फार्म-7 अथवा फार्म-8 में दावा-आपत्ति दे सकें ।
निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दिये जाने से एक अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे ।

फार्म-6 में अग्रिम आवेदन

युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने अब 11 सितंबर तक फार्म-6 में अग्रिम आवेदन दे सकेंगे ।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री प्रसाद ने सभी बीएलओ को निर्देशित किया है कि वे 11 सितंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर नागरिकों से नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त करें ।

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