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भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा फैसला: मत्सोद्योग के सहायक संचालक को 4 साल की सजा

भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा फैसला: मत्सोद्योग के सहायक संचालक को 4 साल की सजा। न्यायालय ने मत्सोद्योग के सहायक संचालक बहादुर सिंह डामर को रिश्वत लेने के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। यह मामला चार साल पुराना है, जब डामर ने एक मछली पालन समूह से 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। उन्हें लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।
भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा फैसला: मत्सोद्योग के सहायक संचालक को 4 साल की सजा
न्यायालय के विशेष न्यायाधीश आदित्य रावत ने डामर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाने के बाद डामर को जेल भेज दिया गया।








