LPG फिलिंग स्टेशन तथा पेट्रोलियम बल्क के पास पटाखे जलाना प्रतिबंधित
जबलपुर– LPG फिलिंग स्टेशन तथा इंडियन ऑयल बल्क पेट्रोल डीजल डिपो के 2 किलोमीटर की परिधि के पास जबलपुर कलेक्टर ने रोक लगा दी है।
दीपावली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज एक आदेश जारी कर शहपुरा-भिटौनी स्थित एलपीजी फिलिंग स्टेशन तथा पेट्रोलियम बल्क डिपो सहित जिले में स्थित पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपीजी के सभी भंडारण व संग्रहण केंद्रों के दो किलोमीटर के दायरे के भीतर आतिशबाजी करने और पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा यह 26 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा। आदेश में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है ।

