Lockdown 3.0 Coronavirus Alert : MP के ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में क्या रियायत मिलेगी
भोपाल। Coronavirus Lockdown 3.0 Alert केंद्र सरकार ने देश में कोराेना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए लॉक डाउन की अवधि दो हफ्ते और बढ़ा दी है। लॉक डाउन की अवधि 3 मई को समाप्त हो रही थी। इसे देखते हुए अाज गृहमंत्रालय ने लॉक डाउन को दो सप्ताह और यानि 17 मई तक बढ़ा दिया है। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह लॉक डाउन मामले में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेगी।देश में तीसरी मर्तबा लॉक डाउन की अवधि बढ़ाई गई है।
हालांकि गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन के लिए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग गाइडलाइंस तैयार की है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ रियायत दी गई है।
ग्रीन जोन में 50 फीसदी क्षमता तक बसे चलेगी जबकि ऑरेंज जोन में कैब और निजी वाहन की इजाजत होगी।ऑरेंज जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे।
ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी।कुछ गतिविधियां पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, पब्स, सिनेमाघर, धार्मिक स्थल, जिम, पाक आदि भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को आगामी17 मई तक बंद रखा जाएगा।
इससे पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों की सूची जारी कर दी है।
सरकार द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक मप्र में 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं –
ऑरेंज जोन वाले 19 जिले
खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना,
ग्रीन जोन वाले 24 जिले
रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी।
इसे कहते ऑरेंज जोन
यहां कोरोना संक्रमण के सीमित मामले देखें गए हैं और सरकार इन क्षेत्रों में सीमीत गतिविधियों को अनुमति दे रही है जैसे खेती कार्य, रोजमर्रा की जरूर कार्य से संबंधित उद्योग आदि। ऑरेन्ज जोन में वे जिले शामिल हैं, जहां बीते 14 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस सामने नहीं आया है। फिलहाल देश में 284 जिलों को ऑरेज जोन में शामिल किया गया है।
ग्रीन जोन
ग्रीन जोन वे जिले हैं, जहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव केस मिला है। इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा व्यापारिक गतिविधियों, शराब दुकानों आदि को खोलने की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकता है। फिलहाल देश में 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।
ग्रीन जोन : किन-किन चीजों की मिलेगी छूट
ग्रीन जोनों में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50 फीसद से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
ऑरेंज जोन : कैब की अनुमति
ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही यात्री हो सकता है। ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे।
रेड जोन : पूर्व के आदेश अनुसार बंद
रेड जोन में पूर्व की तरह सभी बंद रहेंगे। नाई की दुकानें, सैलून आदि भी बंद रहेंगे। मेडिकल व आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी।

