Land Mafia in Indore: सपनों से खिलवाड़ करने वाले को कोर्ट ने जमानत देने से किया इन्कार

इंदौर Land Mafia in Indore। षड्यंत्रपूर्वक जमीन की हेराफेरी के आरोपित को अग्रिम जमानत का लाभ देने से सेशन कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने माना कि आरोपित ने लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया है।
उसे जमानत का लाभ दिया गया तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मामला मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहकारी संस्था से जुड़े आरोपित ओमप्रकाश पुत्र राधामल धनवानी निवासी गुमास्ता नगर का है।
आरोप है कि आरोपित ने अन्य आरोपितगण दीपक मद्दा व अन्य के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक संस्था की जमीन में हेराफेरी की है। आरोपित ने सदस्यों को पूर्व से आवंटित जमीन को अन्य आरोपितों के साथ षड्यंत्र रचते हुए खुद क्रय की और इसका पैसा संस्था के खाते में जमा नहीं करते हुए एक अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिया।
इस संबंध में खजराना पुलिस थाने में दो अलग-अलग अपराध दर्ज हैं। लोक अभियोजक विमल मिश्रा ने बताया कि ओमप्रकाश ने उक्त दोनों प्रकरणों में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। बुधवार को सेशन जज यतींद्र कुमार गुरु के समक्ष इस पर सुनवाई हुई।
हमने अभियोजन की तरफ से तर्क रखा कि आरोपित ने लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। उसने पहले से डायवर्टेड जमीन को कृषि भूमि बताकर अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई, जबकि उक्त जमीन संस्था के सदस्यों को पहले ही से आवंटित थी। सेशन कोर्ट ने आरोपित की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
भूमाफिया का आरोप : 34 लाख के बदले दो करोड़ मांगे
उधर रायल पैलेस निवासी भूमाफिया अमन पुत्र कमलजीतसिंह सहगल ने बिल्डर संजय सोमानी पर सूदखोरी का आरोप लगाया है। तुकोगंज थाना पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। आरोपित 34 लाख रुपयों के बदले दो करोड़ रुपये मांग रहा था। एसआइ आरएल मिश्रा के मुताबिक अमन सहगल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि बैकुंठधाम कालोनी निवासी संजय सोमानी से वर्ष 2017 से 2018 तक अलग-अलग किस्तों में 34 लाख रुपये उधार लिए थे। सुरक्षा बतौर पत्नी सोनम के चेक गिरवी रखे थे। आरोपित को वह समय-समय पर ब्याज भी देता आया है। आरोपित उससे ब्याज के दो करोड़ रुपये मांगने लगा। उसने घर पर गुंडे भेजे और पत्नी को धमकाया। सोमानी ने आरोपों से इन्कार किया है। मामला गणेशपुरी स्थित प्लाट का बताया है।








