Kulbhushan Jadhavs case: जाधव मामले में आइसीजे के निर्णय का अनुमान नहीं लगा सकते- पाक

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वह कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) द्वारा 17 जुलाई को सुनाए जाने वाले फैसले का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (48) को अप्रैल 2017 में मुकदमे के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। उनकी सजा के एलान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।

भारत ने वियना संधि के प्रावधानों के घोर उल्लंघन किए जाने को लेकर मई 2017 में आइसीजे का रुख किया था। पाक ने जाधव को भारत की राजनयिक मदद मुहैया कराने की इजाजत देने से बार-बार इन्कार किया था।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, ‘हम फैसले का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते।’ हेग स्थित आइसीजे ने चार जुलाई को घोषणा की थी कि वह जाधव मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत कहता रहा है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था। वहां वह नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद कारोबार के सिलसिले में गए थे।

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