जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट व राज्य की समस्त अधीनस्थ अदालतों में 10 अप्रैल को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत की तिथि परिवर्तित कर दी गई है। अब नेशनल लोक अदालत का आयोजन आठ मई को होगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के अनुमोदन से तिथि परिवर्तन का निर्णय लिया गया है।
नेशनल लोक अदालत के जरिये सहज, सरल व त्वारित न्यायदान का आदर्श प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों पक्षों को समझाइश के जरिये विवादों का निदान होगा। कोविड के खतरे को गंभीरता से लेकर तिथि बदली गई है। वर्तमान में हालात ठीक नहीं। ऐसे में भीड़ से बचना होगा। जब स्थिति सामान्य होगी तभी भौतिक नेशनल लोक अदालत उचित होगी।
सहारा इंडिया के एमडी व मैनेजर को नोटिस : जिला उपभोक्ता अदालत ने जबलपुर निवासी उषा दीक्षित की याचिका पर सहारा इंडिया परिवार के मैनेजिंग डायरेक्टर सुब्रतो रॉय व जबलपुर में पदस्थ मैनेजर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सहारा इंडिया परिवार ने सेवा में कमी करते हुए तीन अलग-अलग योजनाओं में किए गए निवेश का समुचित लाभ प्रदान नहीं किया।
लिहाजा, पहले चरण में लीगल नोटिस भेजा गया। जब उसका नतीजा नहीं निकला तो उपभोक्ता अदालत आना पड़ा। तीनों योजनाओं में निवेश को लेकर जो नियम तय किए गए थे, उनका पूरा पालन करने के बावजूद लाभ देने के समय सहारा इंडिया कंपनी की ओर से टाल-मटोल की जा रही है। इसलिए ब्याज सहित राशि दिलवाए जाने की राहत दी जाए।