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Independence Day Special: आजादी के एक साल बाद तक पाकिस्तान में उपयोग होती थी भारतीय करेंसी, जानिए पूरा मामला

Independence Day Special: कोरोना महामारी के बीच भारत 15 अगस्त, 2021 को अपना 75 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1947 में भारी संघर्ष और बलिदान के बाद भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान ने कैसे काम किया? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभाजन के दौरान, पाकिस्तान में कोई केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली नहीं थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद, दोनों देशों के बीच विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और अंततः इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों, शक्तियों और संपत्तियों का विभाजन हुआ।

स्वतंत्रता के बाद, दोनों देशों को मुद्रा और सिक्का, विनिमय और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, कर्मचारियों और संपत्ति के हस्तांतरण और मुनाफे, संपत्ति और देनदारियों के विभाजन जैसे कई मुद्दों पर भी संघर्ष करना पड़ा।

रिजर्व बैंक पाकिस्तान को देता था पैसा

उस समय, भारत सरकार ने “विभाजन के प्रशासनिक परिणामों की जांच करने और दो डोमिनियनों को सत्ता के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए” कैबिनेट की एक विशेष समिति नियुक्त की थी। अंतरिम समय में भारतीय रिजर्व बैंक पाकिस्तान को मुद्रा की आपूर्ति कर रहा था और यह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना तक एक साथ केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। पाकिस्तान ने भारतीय मुद्रा को अपनी समझकर इस्तेमाल किया था और नोट के सफेद हिस्से पर अंग्रेजी में ‘गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान’ और उर्दू में हकुमत-ए-पाकिस्तान लिखा गया था।

1948 तक रिजर्व बैंक ने जारी किए थे नोट

आरबीआई के दस्तावेजों के अपडेट के अनुसार, “सितंबर 1948 के अंत तक रिजर्व बैंक ही पाकिस्तान में मुद्रा प्राधिकरण और केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के लिए बैंक था। पाकिस्तान के एक्सचेंज का प्रबंधन करने के साथ नियंत्रण और सार्वजनिक ऋण की भी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक पर थी। आरबीआई के दस्तावेजों में आगे कहा गया है कि आरबीआई को 30 सितंबर, 1948 तक पाकिस्तान में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार था। “जबकि भारत के नोटों को 30 सितंबर, 1948 तक पाकिस्तान में वैध मुद्रा के रूप में जारी रखा जाना था, इसके लिए आदेश दिया गया था। बैंक ने 1 अप्रैल 1948 तक पाकिस्तान में नोटों को जारी किया, जिस पर अंग्रेजी और उर्दू में ‘पाकिस्तान की सरकार’ लिखा हुआ था।

समझौते के जरिए जारी हुए थे नोट

बाद में, एक समझौता किया गया कि मुद्रा और सिक्का 31 मार्च, 1948 तक दोनों क्षेत्रों के लिए सामान्य रहेगा और फिर अगले छह महीनों में एक संक्रमणकालीन अवधि होगी, जिसमें पाकिस्तान ने पाकिस्तान के क्षेत्रों में नोटों को ओवरप्रिंट किया, लेकिन भारत के नोट जो हैं वो पाकिस्तान में कानूनी रूप से मान्य रहे।

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