आजम खान को आयकर विभाग का बड़ा झटका: जौहर ट्रस्ट का ’12A रजिस्ट्रेशन’ रद्द, ₹450 करोड़ की अनियमितताओं के बाद कार्रवाई

आजम खान को आयकर विभाग का बड़ा झटका: जौहर ट्रस्ट का '12A रजिस्ट्रेशन' रद्द, ₹450 करोड़ की अनियमितताओं के बाद कार्रवाई

आजम खान को आयकर विभाग का बड़ा झटका: जौहर ट्रस्ट का ’12A रजिस्ट्रेशन’ रद्द, ₹450 करोड़ की अनियमितताओं के बाद कार्रवाई

लखनऊ/रामपुर। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजम खान के ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट’ का 12A रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद अब ट्रस्ट को आयकर (Income Tax) में मिलने वाली सभी तरह की छूट समाप्त हो जाएगी और इसे टैक्स के दायरे में ‘व्यक्तियों का संघ’ (Association of Persons – AOP) माना जाएगा।

2020 से 2024 तक की गतिविधियों को माना ‘जनहित के खिलाफ’

आयकर विभाग द्वारा यह दंडात्मक कार्रवाई मूल्यांकन वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए की गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि ट्रस्ट की गतिविधियां पूरी तरह अनियमित, संदिग्ध और जनहित के खिलाफ थीं।

जांच में सामने आए गंभीर आरोप:

  • संदिग्ध गतिविधियां: जांच एजेंसियों के अनुसार, ट्रस्ट किसी भी प्रकार के जन-कल्याण या सामाजिक कार्य में शामिल नहीं पाया गया।

  • जबरन वसूली और डमी ट्रस्टी: ट्रस्ट पर आरोप है कि इसके नाम पर लोगों से जबरन चंदा वसूला गया। इसके अलावा, नियमों को ताक पर रखकर कागजों में ‘डमी ट्रस्टी’ नियुक्त किए गए थे।

₹450 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं और जब्ती

आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, कुछ समय पहले आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए थे।

जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान पर क्या होगा असर?

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के तहत ही रामपुर की प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन होता है। आजम खान इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और यूनिवर्सिटी के आजीवन चांसलर हैं।

लंबे समय से कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे आजम खान के परिवार और उनके शैक्षणिक साम्राज्य के लिए आयकर विभाग का यह कदम एक बहुत बड़ा और निर्णायक झटका माना जा रहा है।

Exit mobile version