बिना रजिस्ट्रेशन शुरू किया मकान का काम तो खैर नहीं! कटनी में श्रम विभाग का नया फरमान, जेल और जुर्माने की तैयारी
कटनी: यदि आप जिले में कोई बड़ा भवन, कॉम्प्लेक्स या किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रम विभाग ने निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। अब किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू करने से पहले श्रम विभाग को इसकी लिखित या ऑनलाइन सूचना देना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले नियोजकों (ठेकेदारों/मालिकों) के खिलाफ सीधे जेल और भारी जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
काम शुरू होने से 30 दिन पहले देनी होगी लिखित सूचना
श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक:
- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के लेबर इंस्पेक्टर (निरीक्षक) को इसकी सूचना देना वैधानिक रूप से आवश्यक है।
- इस नियम का मुख्य उद्देश्य निर्माण स्थलों पर हादसों को रोकना और कार्यरत श्रमिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं (जैसे बीमा, सहायता राशि) का सीधा लाभ दिलाना है।
‘श्रम सेवा पोर्टल’ और ऐप पर करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और कंस्ट्रक्शन साइट्स की मॉनिटरिंग के लिए विभाग ने डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है। अब नियोजकों को ‘श्रम सेवा पोर्टल’ या मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी साइट का पंजीयन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारियां देना अनिवार्य है:
- निर्माण स्थल का पूरा विवरण और सटीक लाइव लोकेशन।
- साइट पर काम करने वाले कुल श्रमिकों (मजदूरों) की संख्या।
- कार्यस्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों (जैसे हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, नेट आदि) की उपलब्धता।
- बड़े प्रोजेक्ट्स के मामले में सुरक्षा अधिकारियों (Safety Officers) की नियुक्ति की जानकारी।
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‘श्रम प्रहरी’ बनकर आम जनता भी खोल सकती है पोल!
इस व्यवस्था को पूरी तरह जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए श्रम विभाग ने आम नागरिकों को भी जोड़ने का फैसला किया है।
अनोखी पहल: शहर या गांव का कोई भी नागरिक अब ‘श्रम प्रहरी’ की भूमिका निभा सकता है। यदि आपके आसपास कहीं भी अवैध रूप से या बिना सुरक्षा मानकों के निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप इसकी गुप्त सूचना सीधे श्रम विभाग को दे सकते हैं, ताकि विभाग त्वरित कार्रवाई कर सके।
विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि बिना सूचना और बिना सुरक्षा इंतजामों के पाए गए निर्माण कार्यों को तत्काल बंद कराकर मालिकों के खिलाफ सीधे कानूनी मुकदमा (FIR) दर्ज कराया जाएगा।
