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जिला बार एसोसिएशन जबलपुर में ऐतिहासिक फैसला: 30% महिला आरक्षण लागू

जिला बार एसोसिएशन जबलपुर में ऐतिहासिक फैसला: 30% महिला आरक्षण लागू

जबलपुर।जिला बार एसोसिएशन जबलपुर में ऐतिहासिक फैसला: 30% महिला आरक्षण लागू, जिला बार एसोसिएशन जबलपुर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 30 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला बार एसोसिएशन बन गया है। यह जानकारी जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सचिव ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने दी।

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जिला बार एसोसिएशन जबलपुर में ऐतिहासिक फैसला: 30% महिला आरक्षण लागू

 

उन्होंने बताया कि मंगलवार को जिला बार के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर नायक*की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संविधान संशोधन को सर्वसम्मति से पारित किया गया। संशोधन का वाचन जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने किया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन वकीलों को किसी आपराधिक प्रकरण में पांच वर्ष या उससे अधिक सजा हुई है, उन्हें जिला बार चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा।

इसके अलावा, नवागत वकीलों को प्रारंभिक दो वर्षों के लिए स्थायी सदस्यता के स्थान पर अस्थायी (प्रोविजनल) सदस्यता दी जाएगी। स्थायी सदस्यता के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष कम से कम पांच कोर्ट आदेश-पत्रक सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के बाद ही उनकी सदस्यता स्थायी की जाएगी। इस अवधि में उन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनने, मतदान करने तथा सामान्य सभा में शामिल होने का अधिकार नहीं होगा।

जिला बार के उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, महिला उपाध्यक्ष ज्योति राय, सह सचिव मनोज शिवहरे, कोषाध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा और पुस्तकालय सचिव शैलेंद्र यादव ने बताया कि कोषाध्यक्ष का पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित कर दिया गया है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी का नया पद सृजित किया गया है, जिसे कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी पद के लिए कम से कम 10 वर्ष की वकालत अनिवार्य होगी।

 

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