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शहडोल कलेक्टर पर हाई कोर्ट का एक्शन, NSA मामले में फटकार के साथ 2 लाख का जुर्माना

शहडोल कलेक्टर पर हाई कोर्ट का एक्शन, NSA मामले में फटकार के साथ 2 लाख का जुर्माना

शहडोल कलेक्टर पर हाई कोर्ट का एक्शन, NSA मामले में फटकार के साथ 2 लाख का जुर्माना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर को जुर्माना राशि व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी।

शहडोल कलेक्टर पर हाई कोर्ट का एक्शन, NSA मामले में फटकार के साथ 2 लाख का जुर्माना

हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने कलेक्टर शहडोल के द्वारा गलत जानकारी पेश किए जाने को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने अवमानना कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 नवम्बर को निर्धारित की गयी है।

शहडोल निवासी कृषक हीरामनी वैश्य की तरफ से उसके बेटे सुशांत वैश्य पर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना एनएसए के तहत कार्यवाही की जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

याचिका में कहा गया था कि एनएसए की कार्यवाही के संबंध में 9 सितम्बर 2024 को पारित में उनके बैठे के स्थान पर निरजकांत द्विवेदी का नाम था।

पुलिस अधीक्षक शहडोल ने 6 सितम्बर 2024 को उनके बेटे के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही करने के संबंध में कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था। कलेक्टर ने 9 सितम्बर को रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के बयान दर्ज करते हुए उसी दिन एनएसए का आदेश पारित कर दिया।

शहडोल कलेक्टर पर हाई कोर्ट का एक्शन, NSA मामले में फटकार के साथ 2 लाख का जुर्माना

 

 

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