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ग्वालियर मामला: ट्रेन लेट होने से छूटी फ्लाइट, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर ठोका जुर्माना

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ग्वालियर मामला: ट्रेन लेट होने से छूटी फ्लाइट, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर ठोका जुर्माना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन की देरी से फ्लाइट छूटने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है और मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

ग्वालियर मामला: ट्रेन लेट होने से छूटी फ्लाइट, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर ठोका जुर्माना

 क्या था पूरा मामला?

यह घटना 7 जनवरी 2023 की है, जब शैलेंद्र सिंह कुशवाह अपने परिवार के साथ केरला एक्सप्रेस से ग्वालियर से नई दिल्ली जा रहे थे।

 फ्लाइट छूटने से हुआ नुकसान

कुशवाह को उसी रात 8:05 बजे नई दिल्ली से वाशिंगटन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण वे एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके और फ्लाइट छूट गई।
इससे उन्हें:

 रेलवे की सफाई खारिज

रेलवे ने देरी की वजह कोहरा और ट्रैफिक बताई, लेकिन आयोग ने कहा कि:

मुआवजा देने का आदेश

आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा ने आदेश दिया कि:

देरी पर ब्याज भी लगेगा

अगर तय समय में भुगतान नहीं हुआ, तो रेलवे को 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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