सरकार को नहीं देना होगा वेतन: एमपी हाई कोर्ट का अनुदान प्राप्त स्कूलों को झटका

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अनुदान प्राप्त स्कूलों में नई भर्तियों को वेतन देना सरकार का दायित्व नहीं है। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो नई भर्तियों के माध्यम से अनुदान प्राप्त स्कूलों में नौकरी प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अनुदान प्राप्त स्कूलों को अपने स्वयं के संसाधनों से शिक्षकों को वेतन देना होगा, सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। यह आदेश मध्य प्रदेश सरकार के उस निर्णय के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अनुदान प्राप्त स्कूलों में नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी।

इस आदेश के बाद, अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और नई भर्तियों के उम्मीदवारों में चिंता का माहौल है। उन्हें अब अपने वेतन और नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता हो सकती है।

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