Saturday, April 11, 2026
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UPI Users के लिए खुशखबरी, आज से बढ़ी पेमेंट और ज्वैलरी लिमिट

UPI Users के लिए खुशखबरी, आज से बढ़ी पेमेंट और ज्वैलरी लिमिट। सरकार ने यूपीआई के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. NPCI ने UPI पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये डेली कर दिया है. इसके साथ ही कई सारी कैटेगरी की पेमेंट लिमिट में बदलाव किया गया है।

UPI Users के लिए खुशखबरी, आज से बढ़ी पेमेंट और ज्वैलरी लिमिट
UPI का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स के लिए बड़ी खबर है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. आज यानी 15 सितंबर से यूजर्स 10 लाख रुपये तक की पेमेंट डेली कर पाएंगे. पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये तक थी. ज्वैलरी खरीदने की लिमिट भी बढ़ गई है. आइए डिटेल में यूपीआई के नए नियमों को समझते हैं साथ ही यह भी जानेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी लिमिट तय की गई है।

यूपीआई में हुए बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर देखने को मिलेगा. क्योंकि, ये सुधार आम व्यापारी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और ज्वैलरी खरीद से जुड़े हुए हैं. कैटेगरी वाइज लिमिट को बढ़ाया गया है. लेकिन ध्यान रहे कि सभी तरह की पेमेंट की लिमिट नहीं बढ़ी है.

किसकी लिमिट बढ़ी है?

यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की लिमिट को सरकार ने कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेने के लिए बढ़ाया है और पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट वाली लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है. यह पहले की तरह 1 रुपये ही रहेगी.

पर्सन-टू-पर्सन(P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट(P2M)

लिमिट पी-टू-एम में किस कैटेगरी में कितनी बढ़ी है इसको जानने से पहले यह समझना जरूरी है की ये P2M और P2P आखिर क्या है. पर्सन-टू-मर्चेंट का सीधा सा मतलब यह है कि कोई इंसान किसी व्यापारी को जो पेमेंट करता है. इसकी लिमिट पहले 2 लाख एक दिन में थी अब वह 10 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा जब एक व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को सीधे पैसे भेजता है तो उसे पी-टू-पी कहते हैं. इसकी लिमिट पहले भी 1 लाख रुपये थी और अब भी 1 लाख रुपये ही है। UPI Users के लिए खुशखबरी, आज से बढ़ी पेमेंट और ज्वैलरी लिमिट

 

इन कैटेगरी के लिए बढ़ी है लिमिट

ज्वैलरी खरीद- यूपीआई के तहत ज्वैलरी खरीदने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है. अब आप प्रति ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपये तक और 24 घंटे में कुल 6 लाख रुपये तक पेमेंट कर सकते हैं. पहले प्रति ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपये थी।

ट्रैवल बुकिंग- वहीं, यात्रा से जुड़ी बुकिंग के लिए अब आप UPI के जरिए एक बार में 5 लाख रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं. 24 घंटे में आप ऐसे कुल 10 लाख रुपये तक का लेनदेन कर सकेंगे. इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कहीं बाहर जाने के लिए अब आप फ्लाइट और ट्रेन टिकट के 10 लाख रुपये तक की पेमेंट यूपीआई से कर सकेंगे।

लोन रीपेमेंट- लोन चुकाने जैसे कलेक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख रुपये कर दी गई है और 24 घंटे में आप 10 लाख रुपये की पेमेंट कर पाएंगे।

कैपिटल मार्केट- शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसी कैपिटल मार्केट निवेशों के लिए आप एक बार में 5 लाख रुपये तक भेज सकते हैं और 24 घंटे के भी 10 लाख रुपये तक की पेमेंट कर पाएंगे।

क्रेडिट कार्ड पेमेंट- सरकार ने क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए भी प्रति ट्रांजैक्शन की 5 लाख रुपये और 24 घंटे के लिए लिमिट को 6 लाख रुपये कर दिया है. पहले प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपये थी।

इंश्योरेंस- बीमा प्रीमियम भरने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये और 24 घंटे में कुल 10 लाख रुपये की लिमिट होगी.
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग- इन खातों में शुरुआती फंड जमा करने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये की लिमिट तय की गई है।

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि