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3 पशुपालकों के विरुद्ध बहोरीबंद एवं बड़वारा पुलिस थाना में दर्ज हुई FIR

कटनी। 3 पशुपालकों के विरुद्ध बहोरीबंद एवं बड़वारा पुलिस थाना में दर्ज FIR दर्ज हुई सड़कों में विचरण करते घुमंतु पशुओं के मामले में जिला प्रशासन का सख्त रूख बरकरार है। जिले में अब तक 12 पशुपालकों के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी

कटनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले में घुमंतु पशुओं के 2 पशुपालकों के विरूद्ध बहोरीबंद पुलिस थाना में एवं 1 पशुपालक के विरूद्ध बड़वारा पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस प्रकार जिले में पशुओं को आवारा छोड़ने वाले 12 पशुपालकों के विरुद्ध अब तक प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।

पशुपालकों से अपील

     जिला प्रशासन द्वारा पशु मालिकों और पशुपालकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने गौवंश को बांध कर रखें। ताकि सड़कों पर विचरण करते गौवंश जनहानि व दुर्घटना का कारण न बनें, कई बार वाहनों की टक्कर से बेजुबान पशु भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और सड़क में दर्द से कराहते हैं और असह पीड़ा का सामना करते हैं। इसलिए मानवीय नजरिए से इन्हें घरों में बांध कर रखें ताकि ये बेजुबान पशु सड़कों में  घायल न हो न और इन्हें कष्ट भी न हो।

नेशनल हाइवे और जिले के अन्य व्यस्त सड़क मार्गों पर विचरण करते गौवंश और सड़कों में पशुओं के जमावड़े से संभावित सड़क दुर्घटना से लोक संपत्ति, पशु हानि एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री यादव द्वारा विगत 1 जुलाई को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के अनुक्रम में अब तक पुलिस थाना स्लीमनाबाद मे 5, कुठला पुलिस थाना में 1, कोतवाली पुलिस थाना में 3 सहित बहोरीबंद पुलिस थाना में 2 एवं बड़वारा पुलिस थाना में 1 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

इनके विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी

     ग्राम पंचायत बहोरीबंद के सचिव राकेश कुमार चौधरी ने सड़कों में पशुओं को निराश्रित छोड़ने वाले दो पशुमालिकों, तिगवां निवासी काशीराम एवं बहोरीबंद निवासी निशानभागचंद दुबे के विरुद्ध बहोरीबंद पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत लखाखेरा के सचिव सुदामा प्रसाद विश्‍वकर्मा ने ग्राम लखाखेरा निवासी चिन्‍दीदीन विश्‍वकर्मा के विरूद्ध बड़वारा प‍ुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराया है।

टैग स्कैन कर की गई कार्यवाही

सड़क में आवारा घूमते हुए गौवंश के कान मे लगे टैग को स्कैन कर पशुपालकों और मालिकों की पहचान कर एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।

आदेश का हुआ उल्लंघन

 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यादव द्वारा बीते 1 जुलाई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत घुमंतु पशुओं के मालिकों व पशुपालकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करानें की कार्यवाही की गई है।

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