
गिट्टी एवं रेत का ओव्हर लोड अवैध परिवहन के 2 प्रकरणों में 1.61 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला। जिले में खनिज माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर अवि प्रसाद नें खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश पहले ही खनिज विभाग को दे रखा है। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा ओव्हर लोड रेत और गिट्टी के अवैध परिवहन के दो मामलों पर कार्यवाही की जाकर 1 लाख 61 हजार 837 रुपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 29 मार्च को ग्राम सिंदुरसी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जी ए 5889 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मालिक अशोक कुमार कोल पिता हीरालाल कोल निवासी वार्ड क्रमांक 1 मनसकरा सिहोरा जिला जबलपुर द्वारा 9 घनमीटर ओवर लोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त करने की कार्यवाही की गई।
जबकि एक अन्य प्रकरण में विगत 23 अप्रैल को ग्राम बडारी में आकस्मिक जांच के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 04 एनजेड 1857 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, राजेश सिंह गौड़ पिता अमर सिंह गौड़ निवासी भदौरा वाहन मालिक जगनायक पटेल पिता अमरतलाल पटेल निवसी पन्ना मोड बल्लभ नगर कटनी द्वारा 2.5 घनमीटर ओवर लोड गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त किया जाकर निर्धारित शुल्क 43 हजार 962 रुपए प्रशमन शुल्क जमा करने की सूचना प्रेषित की गई।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रकरण पर की गई सूचना पत्र की कार्यवाही पर दोनो प्रकरणों में अनावेदकों पर निर्धारित किए गए प्रशमन शुल्क की कुल राशि 1 लाख 61 हजार 837 रुपये जमा करने के पश्चात कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 20 के अनुसार वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।








