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Election Dry day: मतदान होने तक शराब दुकानें बंद रहेंगी, आदेश जारी; 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस

Election Dry day: मतदान होने तक शराब दुकानें बंद रहेंगी, आदेश जारी 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा (Liquor shops will remain closed till voting takes place), कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के तहत जारी किये गये आदेश के मुताबिक जिले की राजस्व सीमा में मतदान समाप्ति 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा । Dry day till 6 pm on 17th November

शुष्क दिवस की अवधि में जिले की सभी मदिरा दुकानों, वाईन आउटलेट, देशी मद्य भण्डारागार तथा विदेशी मदिरा मद्य भण्डारागार से मदिरा का विक्रय, परिवहन अथवा प्रदाय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ का भी विक्रय, संग्रहण, एवं परिवहन भी प्रतिबन्धित रहेगा।

कंट्रोल रूम एवं टोल फ्री नंबर 1950 पर दर्ज कर सकेगे शिकायत

मतदान के दौरान जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 222188 एवं 220070 में निर्वाचन संबंधी शिकायत या समस्या की जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा जन सामान्य और आम नागरिक टोल फ्री नंबर 1950 पर भी शिकायत या समस्या दर्ज करा सकते हैं। कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर यह कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू रहेगा इसके लिए यहां तीन पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम