
दिल्ली दंगे 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 में हुए दंगों से जुड़ी कथित साजिश के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम सहित कई अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।
मंगलवार को न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।