Site icon Yashbharat.com

Crime News: शिकार के अरोपी की जमानत खारिज

indore crime news

कटनी। खम्हरिया बीट के जंगल से जंगली सूकर का शिकार कर मांस काटने के मामले में जिला न्यायालय ने एक अरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वही खम्हरिया सरपंच पहले से ही चीतल के शिकार के मामले में घिरे हुए है।

उल्लेखनीय है कि गत 22 फरवरी को खम्हरिया वन चौकी क्षेत्र के पी-266 में जंगली सूकर का शिकार करने वाले 9अरोपियों को कच्चे मांस के साथ वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया था। घटना में शामिल एक अरोपी मौके पर फरार हो गया।

जबकि सरपंच कमलेश मार्को के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर हमला कर चार अरोपियों को भगाकर ले गए । वन विभाग ने सभी अरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई।

उसके बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पांच आरोपियों को ढीमरखेड़ा न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया था। इसी मामले में जमानत को लेकर एक आरोपी ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी।

जिसे भी जिला न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। जिहाजा, अभी याचिका लगाने वाले अरोपी सहित अन्य सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। या शीष्ज्र्ञ न्यायालय में आवेदन देना होगा। वही विभाग व पुलिस की विवेचना अभी इस मामले को लेकर जारी है।

Exit mobile version