नगर निगम के पक्ष में आया ईश्वर कृपा कांप्लेक्स मामले में न्यायालय का फैसला, वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश जैन ने दिलाई सफलता 

कटनी(YASH BHARAT.COM)। रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित नगर निगम के राजीव गांधी शॉपिंग कंपलेक्स (वाणिज्य केंद्र) के मामले में नगर निगम की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेश जैन ने नगर निगम को एक बड़ी सफलता दिलाई है।

विदित है कि वाणिज्य केंद्र के विवाद को लेकर ठेकेदार मेसर्स खुशीराम एंड कंपनी द्वारा नगर निगम के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, जिला न्यायालय, मप्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से नगर निगम हार गई थी और नगर निगम के विरुद्ध 22 करोड़ 60 लख रुपए की वसूली का निर्णय पारित हुआ था। जिसकी ब्याज समेत राशि लगभग 45 करोड रुपए हो चुकी है। इस राशि की वसूली के लिए ठेकेदार खुशीराम एंड कंपनी द्वारा नगर निगम के विरुद्ध वर्ष 2019 में राशि वसूली का निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया था। जिसमें न्यायालय द्वारा नगर निगम की कुर्की किए जाने हेतु बैंक खाता और संपत्तियों की जानकारी भी मंगा ली गई थी। विगत दिनांक 28 नवंबर 25 को नगर निगम परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठने के बाद नगर निगम आयुक्त ने एक बैठक बुलाई जिसमें उपस्थित महापौर, निगम अध्यक्ष एवं कमिश्नर द्वारा सर्वसम्मत से इस प्रकरण में नगर निगम की ओर से पैरवी करने हेतु मिथलेश जैन एडवोकेट को नियुक्त करने का निर्णय लिया। मिथलेश जैन ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति देते हुए कहा कि चूंकि वे नगर निगम से अनेक वर्षों से जुड़े हुए हैं इसलिए बिना किसी फीस के नगर निगम की ओर से निशुल्क पैरवी करेंगे। कमिश्नर से वकालतनामा मिलने के बाद मिथलेश जैन ने सप्तम जिला न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के न्यायालय में नगर निगम की ओर से पक्ष रखा। जिसमें उनके द्वारा कमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत की तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के अनेकों न्याय दृष्टांत प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वसूली का यह निष्पादन प्रकरण कटनी न्यायालय में चलने योग्य ही नहीं है। इस प्रकरण में न्यायालय ने तर्क सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था और 29 जनवरी 2026 को न्यायालय ने अपना निर्णय पारित कर नगर निगम के विरुद्ध कटनी न्यायालय में चल रहे प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय किया है।

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