FEATUREDkatniLatestअंतराष्ट्रीयमध्यप्रदेशराष्ट्रीय

कोर्ट ने एसीपी के सस्पेंशन पर लगाई रोक, कहा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नौकरी की शर्तों का उल्लंघन नहीं

कोर्ट ने एसीपी के सस्पेंशन पर लगाई रोक, कहा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नौकरी की शर्तों का उल्लंघन नहीं

कोर्ट ने एसीपी के सस्पेंशन पर लगाई रोक, कहा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नौकरी की शर्तों का उल्लंघन नहीं ACP मोहम्मद मोहसिन खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सस्पेंशन पर लगाई रोक, कोर्ट में कहा- एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखना नौकरी की शर्तों का उल्लंघन नहीं।

कोर्ट ने एसीपी के सस्पेंशन पर लगाई रोक, कहा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नौकरी की शर्तों का उल्लंघन नहीं

कानपुर आईआईटी स्कॉलर के यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे एसीपी मोहम्मद मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत मिली है. कोर्ट ने अदालत ने एसीपी के सस्पेंशन पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

आरोपी मोहसिन खान ने अपने निलंबन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पीछे तर्क ये था कि किसी महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखना नौकरी की शर्तों का उल्लंघन नहीं है. मोहसिन खान की ओर से एडवोकेट एलपी मिश्रा ने पैरवी की.

बता दें कि IIT कानपुर की की छात्रा ने दिसंबर 2024 में साइबर क्राइम ब्रांच में तैनात ACP मोहसिन खान पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. कल्याणपुर थाने में एआफईआर दर्ज होने के बाद मोहसिन को लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया. जबकि पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला एडीसीपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी.

दरअसल, पीड़ित ने बताया कि कलेक्टरगंज ACP मोहसिन खान IIT से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं. वहां अफसर की रिसर्च स्कॉलर से नजदीकी बढ़ गई. ACP ने प्यार में फंसाकर उससे रेप किया. इसी बीच युवती को पता चला कि ACP के शादीशुदा है तो पीड़ित ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत कर दी

Back to top button