बिना लाइसेंस चल रहे मैरिज गार्डनों पर निगम का डंडा, तीन स्थलों पर जड़ा ताला,नगर निगम ने ‘विवाह स्थल उपविधि 2020’ के तहत की बड़ी कार्रवाई; संचालकों में मचा हड़कंप
बिना लाइसेंस चल रहे मैरिज गार्डनों पर निगम का डंडा, तीन स्थलों पर जड़ा ताला,नगर निगम ने ‘विवाह स्थल उपविधि 2020’ के तहत की बड़ी कार्रवाई; संचालकों में मचा हड़कं
कटनी/नगर पालिक निगम ने शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों के खिलाफ सोमवार को सख्त रुख अख्तियार किया। निगम प्रशासन ने “मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं उपभोग उपविधि 2020” के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले तीन प्रमुख मैरिज गार्डनों को सील कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद से शहर के अन्य अनधिकृत गार्डन संचालकों में हड़कंप की स्थिति है।
नोटिस के बाद भी नहीं चेते संचालक
नोडल अधिकारी (कॉलोनी सेल) ने बताया कि यह कार्रवाई निगमायुक्त के सीधे निर्देश पर गठित विशेष दल द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित विवाह स्थल बिना किसी वैध पंजीयन और आवश्यक अनुमति के संचालित किए जा रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन संचालकों को पूर्व में भी नोटिस जारी कर नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, सोमवार को इन स्थलों पर तालाबंदी कर उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।
सुरक्षा और मानकों से समझौता नहीं
निगम प्रशासन के अनुसार, मैरिज गार्डन संचालन के लिए सुरक्षा, पार्किंग, स्वच्छता और अग्नि शमन (Fire Safety) जैसे कड़े मानकों का पालन करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन चलने वाले गार्डन न केवल राजस्व की हानि करते हैं, बल्कि आयोजनों के दौरान सुरक्षा के मानकों की भी अनदेखी करते हैं।
कार्यवाही का आधार
म.प्र. नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं उपभोग उपविधि 2020।
सख्त चेतावनी
नियमों की अवहेलना करने वाले अन्य संस्थानों पर भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
नागरिकों को सलाह: बुकिंग से पहले संबंधित स्थल के वैध लाइसेंस की जांच अवश्य करें।
आम जनता से अपील
निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी मांगलिक कार्य या आयोजन के लिए केवल उन्हीं विवाह स्थलों का चयन करें जो नगर निगम में पंजीकृत हैं। अवैध गार्डनों में बुकिंग करने पर भविष्य में प्रशासनिक कार्रवाई के कारण नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
”शहर में अव्यवस्थित और अवैध मैरिज गार्डनों का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संचालकों को उपविधियों के अनुरूप पंजीयन कराना अनिवार्य है, अन्यथा तालाबंदी और जुर्माने जैसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”
नोडल अधिकारी, कॉलोनी सेल

