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मध्य प्रदेश में UCC बिल को राज्यपाल की हरी झंडी, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में UCC बिल को राज्यपाल की हरी झंडी, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

भोपाल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में मोहन सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। राज्य के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित यूसीसी (UCC) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

विधेयक की प्रक्रिया और अगला कदम

  • विधानसभा से पारित: मध्य प्रदेश विधानसभा ने 21 जुलाई को यूसीसी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था।

  • कानूनी सलाह के बाद स्वीकृति: राजभवन की विधि शाखा से अभिमत लेने और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने इसे राज्य सरकार को वापस सौंपा है।

  • राष्ट्रपति की अनुमति क्यों जरूरी? संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, विधेयक के कई प्रावधान केंद्रीय कानूनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है।

  • आगे की प्रक्रिया: राष्ट्रपति कार्यालय इस विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे राजपत्र (Gazette) में अधिसूचित कर पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में UCC बिल को राज्यपाल की हरी झंडी, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

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