Coronavirus : वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब 30 जून तक वैध मानें जाएंगे गाड़ी के कागजात
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी करके व्यवस्था दी है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 (motor vehicle act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (central motor vehicle act 1989) से संबंधित दस्तावेज अब बिना नवीकरण यानी रिन्यूवल (renewal) के भी 30 जून 2020 तक वैध माना जाए।
इस आदेश से स्पष्ट है कि अब वाहन चालकों एवं उनके मालिकों को मोटर वेहिकिल एक्ट से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है… उन्हें कागजातों का नवीनीकरण कराने के लिए 30 जून तक का समय मिल गया है।

