आम आदमी को बड़ी राहत, जमीन या घर की ब्रिकी पर LTCG टैक्स में बदलाव, जानिए किन्हें मिलेगा फायदा?

आम आदमी को बड़ी राहत : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल स्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अपना बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि नए टैस्स प्रस्ताव में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है. दरअसल, बजट 2024 में वित्त मंत्री ने इंडेक्सेशन के लाभ को हटाते हुए प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद मकान मालिकों को बड़ा झटका लगा था.
नियमों में बदलाव की हो रही थी मांग
दरअसल, इंडेक्सेशन टैक्सपेयर्स को कैपिटल गेन की गणना करने से पहले मुद्रास्फीति के लिए मूल खरीद लागत को समायोजित करने की इजाजत देता है, जिससे कुल टैक्स एक्सपेंडिचर कम हो जाता है. बजट 2024 में केंद्र सरकार की ओर से इंडेक्शन को हटाने और LTCG को कम करने के बाद से सोशल मीडिया पर रियल स्टेट इंडस्ट्री से जुड़े लोग सरकार से इसमें लगातार बदलाव करने की मांग कर रहे थे. जिसके बाद अब सरकार ने मकान मालिकों के लिए दो ऑप्शन का प्रस्ताव रखा है.
आम आदमी को बड़ी राहत : लोकसभा में पेश किए गए वित्त (सं. 2) बिल 2024 के अनुसार, “23 जुलाई 2024 से पहले अधिग्रहित जमीन या घर या दोनों के रूप में दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के ट्रांसफर के मामले में, जहां आइटेम (बी) के तहत गणना की गई इनकम टैक्स के इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई आयकर से अधिक है, जैसा कि वे वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024 द्वारा उनके संशोधन से ठीक पहले थे, ऐसी अतिरिक्त राशि को अनदेखा किया जाएगा.” प्रस्तावित संशोधनों में क्या बदलाव हैं? वेस्टियन एक्सप्लेन के सीईओ श्रीनिवास राव ने कहा, “23 जुलाई, 2024 से पहले संपत्ति हासिल करने वाले संपत्ति खरीदारों के पास नए नियम (इंडेक्सेशन के बिना 12.5% LTCG टैक्स) और पुराने नियम (इंडेक्सेशन के साथ 20% LTCG टैक्स) के बीच चयन करने का विकल्प होगा, ताकि कम टैक्स लायबिल्टी सुनिश्चित हो सके.
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ऐसे मिलेगा फायदा
आसान भाषा में कहें तो, अब घर या जमीने बेचने वाले लोगों को दो ऑप्शन मिलेगा. भूमि मालिक या मकान मालिक इन दोनों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर सकेंगे, जिनमें उनको कम टैक्स लायबिल्टी होती है. इंडेक्सेशन लाभ को ध्यान में रखते हुए अचल संपत्ति की बिक्री पर 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स की गणना करें.
2) इंडेक्सेशन लाभ को ध्यान में रखे बिना अचल संपत्ति की बिक्री पर 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स की गणना करें.








