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कटनी में बड़ी कार्रवाई: आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने कलेक्टर ने बदमाश को किया 4 महीने के लिए जिला बदर

कटनी में बड़ी कार्रवाई: आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने कलेक्टर ने बदमाश को किया 4 महीने के लिए जिला बदर

कटनी। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक प्रवृत्तियों पर कड़ा प्रहार करने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एक आदतन अपराधी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ‘जिला बदर’ का आदेश जारी किया गया है।

कटनी में बड़ी कार्रवाई: आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने कलेक्टर ने बदमाश को किया 4 महीने के लिए जिला बदर

जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, संबंधित अपराधी को 4 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का हुक्म दिया गया है।

इन 5 पड़ोसी जिलों की सीमाओं में भी प्रवेश पर रोक

कलेक्टर कोर्ट द्वारा पारित इस आदेश में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि आरोपी जिले के आसपास छिपकर दोबारा किसी वारदात को अंजाम न दे सके। इसलिए कटनी के साथ-साथ उससे सटे 5 पड़ोसी जिलों की राजस्व सीमाओं से भी उसे 4 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया है:

  1. जबलपुर
  2. मैहर
  3. दमोह
  4. पन्ना
  5. उमरिया

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सीधे जेल

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जिला बदर की इस 4 महीने की अवधि के दौरान आरोपी कटनी या उल्लेखित किसी भी जिले की राजस्व सीमा के भीतर पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत तत्काल नई एफआईआर (FIR) दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। स्थानीय पुलिस को इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने और आरोपी पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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