BHOPAL छात्र- छात्राओं के परिवहन के लिए ई-रिक्शा पर रोक

BHOPAL कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 27 जून को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सभी की सहमति से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्कूल के छात्र- छात्राओं के परिवहन के लिए ई-रिक्शा का उपयोग किया जा रहा है, अब उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ई-रिक्शा बच्चों के लिए असुरक्षित हैं। इनमें स्कूली बच्चों को बैठाकर ले जाना खतरे से खाली नहीं हैं, इसलिए बच्चों को बैठाकर परिवहन करने पर पूरी तरह से रोक लगाया जाता है। यह आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया है। इसके साथ ही शहर में तेजी से बढ़ते और बेतरतीब दौड़ते ई-रिक्शा पर पहली बड़ी कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर ने ई-रिक्शा स्कूलों में प्रतिबंधित करने को कहा
बता दें कि 18 जुलाई को भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने ट्रैफिक सुधार के लिए बैठक रखी थी। इसमें कलेक्टर ने ई-रिक्शा स्कूलों में प्रतिबंधित करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चों को ई-रिक्शा में बैठाकर स्कूल भेजना ठीक नहीं है। सांसद की बैठक के बाद कलेक्टर ने आदेश कर दिए हैं।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 27 जून को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सभी की सहमति से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्कूल के छात्र- छात्राओं के परिवहन के लिए ई-रिक्शा का उपयोग किया जा रहा है, अब उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। ई-रिक्शा स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए असुरक्षित वाहन है, वाहन में स्कूल के छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में ई-रिक्शा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।