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Bellwether International School: कलेक्टर ने बैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल पर लगाया दो लाख का जुर्माना, 15 दिन के अंदर राशि जमा करनें के दिए निर्देश

Bellwether International School: कलेक्टर ने बैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल पर लगाया दो लाख का जुर्माना, 15 दिन के अंदर राशि जमा करनें के दिए निर्देश

 Bellwether International School: कलेक्टर ने बैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल पर लगाया दो लाख का जुर्माना, 15 दिन के अंदर राशि जमा करनें के दिए निर्देश, कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन, नियम एवं अधिनियम तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर बैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल कटनी के शाला प्रबंधन के विरूद्ध 2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित किया है। बैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल शाला प्रबंधन को यह राशि 15 दिवस के अंदर जमा किया जाना अनिवार्य किया गया है। कटनी जिले के इतिहास में कलेक्टर द्वारा शाला प्रबंधन के विरूद्ध जुर्माना किये जाने की अब तक की यह तीसरी बड़ी कार्यवाही है।

जिला समिति की बैठक में हुआ निर्णय

कलेक्टर श्री प्रसाद की अध्यक्षता में आज मंगलवार को आयोजित जिला समिति की बैठक में शाला प्रबंधन बैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। इसके पहले कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति ने बैलवेदर इंटरनेशनल स्कूल की शिकायतों की जांच हेतु तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर शाला प्रबंधन को बीती 27 मई 2024 को जिला समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना कथन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। इस दिन शाला प्रबंधन द्वारा जिला समिति के समक्ष दिये गए कथनों को जिला समिति ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम एवं अधिनियम तथा शासन के निर्देशों का उल्लंघन और पालन करना नहीं पाया। इस पर शाला प्रबंधन के विरूद्ध 2 लाख रूपये का जुर्माना किया गया है।

मनमानी फीस वृद्धि

शाला प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जवाब को जिला समिति ने असत्य माना है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम की फीस दो हजार 500 रूपये को इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम के तहत वसूली गई फीस को जिला समिति ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम एवं अधिनियम के विपरीत माना है। इसके अलावा शाला प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020-21 से वर्ष 2021-22 में फीस वृद्धि कक्षावार 23.79 प्रतिशत से 30.16 प्रतिशत तक किया जाना पाया गया। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 4 अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना मे 15 प्रतिशत से अधिक होने पर जिला समिति के माध्यम से राज्य समिति का अनुमोदन कराने का प्रावधान है जिसका पालन शाला प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। विद्यालय द्वारा की गई फीस वृद्धि मनमानी है।

30 दिवस मे छात्रों एवं अभिभावकों को वापस करें फीस

कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा शाला प्रबंधन को विधि विरूद्ध तरीके से संग्रहित की गई फीस की राशि को छात्रों या उनके अभिभावकों को वापस की जाकर पालन प्रतिवेदन जिला समिति को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

जिला समिति की बैठक मे डी.ई.ओ पी.पीसिंह, जिला कोषालय अधिकारी अरविंद सिंह और संहायक संचालक शिक्षा राजेश अग्रहरी मौजूद रहे। समिति की बैठक में पालक, शिकायतकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया गया।

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