जबलपुर: त्योहारों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक DJ और लाउडस्पीकर पर रोक, BNSS की धारा 163 लागू

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जबलपुर: त्योहारों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक DJ और लाउडस्पीकर पर रोक, BNSS की धारा 163 लागू

जबलपुर: आगामी त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) रविशंकर राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश की मुख्य बातें:

  • समय की पाबंदी: रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 06:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम आदि) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

  • बाहरी DJ पर रोक: दूसरे जिलों से जबलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी DJ सिस्टम पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

  • इन आयोजनों पर लागू नियम: यह आदेश नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा जैसे आगामी प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ जिले में आयोजित होने वाले सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी लागू रहेगा।

प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान शहर में यातायात सुचारू रखना तथा ध्वनि प्रदूषण और शांति व्यवस्था को नियंत्रित करना है।