हितग्राही से अवैध राशि मांगने पर कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ कौर ने ग्राम रोजगार सहायक को हटाया, आधे पारिश्रमिक भुगतान का आदेश

हितग्राही से अवैध राशि मांगने पर कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ कौर ने ग्राम रोजगार सहायक को हटाया, आधे पारिश्रमिक भुगतान का आदे
कटनी। जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने जनपद पंचायत बड़वारा की ग्राम पंचायत बनगवां में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक हेमराज उपाध्याय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप सीईओ कौर ने उपाध्याय को पद से हटाते हुए जनपद पंचायत बड़वारा कार्यालय में संलग्न किया है। साथ ही, नियमानुसार केवल 50 प्रतिशत मासिक पारिश्रमिक भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़वारा से प्राप्त प्रस्ताव में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम रोजगार सहायक हेमराज उपाध्याय ने हितग्राही बारेलाल यादव से प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु ₹50,000 की अवैध मांग की थी। इस संबंध में उपाध्याय को दो बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए, किन्तु उन्होंने कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उपाध्याय ने हितग्राही को संदीप कॉलोनी स्थित अपने घर बुलाकर राशि लेने की कोशिश की थी। इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए सीईओ कौर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़वारा को विस्तृत जांच कर निर्धारित अवधि में अभिलेख एवं साक्ष्यों सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
रोजगार गारंटी परिषद के निर्देशों के तहत हुई कार्रवाई
सीईओ कौर ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका 2025 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। निर्देशों के अनुसार गंभीर आरोपों की जांच अवधि तक संबंधित ग्राम रोजगार सहायक को शासकीय कार्यों से विरत रखते हुए जनपद पंचायत कार्यालय में संलग्न किया जाएगा तथा निर्धारित नियमों के अनुसार आधा पारिश्रमिक ही देय होगा।







