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7th pay commission: OPS: रेल कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ, इस तारीख से पहले करना होगा आवेदन

7th pay commission, OPS: रेल मंत्रालय के अनुसार रेलकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ उठाने का मौका रहेगा।

जिन रेल कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, लेकिन उनकी नियुक्ति से जुड़ी सभी प्रक्रिया साल 2003 में हो गई थी, ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकेंगे।

दक्षिण रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए 30 सितंबर से पहले आवेदन करना होगा।

ऐसे कर्मचारियों को रेलवे द्वारा जारी फॉर्म 30 सितंबर से पहले भरकर जमा करना होगा। इन कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम (NPS) की बजाए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को अपनाने के लिए एक मौका प्रदान किया गया है।

इस स्कीम का लाभ वे कर्मचारी ही ले सकेंगे, जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन में देरी, मेडिकल में समस्या, एजुकेशन और कोर्ट केस की वजह से ज्वाइनिंग में देरी हुई। जिन कर्मचारियों ने व्यक्तिगत कारणों से देरी से नौकरी ज्वाइन की थी, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

नई पेंशन योजना (NPS) 1 अप्रैल 2004 से लागू की गई है। NPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लाभ नहीं मिलेंगे। इस योजना में कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान लिया जाता है।

नए आदेश के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता की 10-10 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। अभी तक एनपीएस में कर्चमारी का 10 प्रतिशत और सरकार का 14 प्रतिशत हिस्सा रहता था। पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में रिटायरमेंट के समय पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है।

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