7th Pay CommissionLatest

7th pay commission: लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार का बड़ा तोहफा, जारी हुए निर्देश

7th pay commission । दिवंगत कर्मचारी (deceased employee) और पेंशनर (pensioners) के दिव्यांग बच्चे को फैमिली पेंशन (family pension) की पात्रता दी गई है। दरअसल इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (jitendra singh) ने की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जानकारी साझा करते हुए कहा PM मोदी (PM Modi) के विशेष पहल के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के दिव्यांग बच्चे को भी फैमिली पेंशन की पात्रता होगी। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को बड़ा तोहफा मिला है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW-India) ने केंद्र सरकार के कर्मचारी के विकलांग बच्चे या भाई-बहन या पेंशनभोगी को पारिवारिक पेंशन लेने की अनुमति दी है। लेकिन विकलांग बच्चे/भाई-बहन की मासिक आय हकदार पारिवारिक पेंशन से कम होनी चाहिए।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54(6) के अनुसार, एक मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का बच्चा/भाई, मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित जीवन भर के लिए परिवार पेंशन के लिए पात्र है।  अगर वह एक विकलांगता से पीड़ित है जो उसे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ बनाता है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW-India) द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में, परिवार के एक सदस्य, जिसमें एक विकलांग बच्चे / भाई-बहन शामिल हैं, को अपनी आजीविका कमाने वाला माना जाता है। यदि उसकी / पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी आय, न्यूनतम पारिवारिक पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, जो 9,000 रुपये है और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत (DR) है। DoPPW इंडिया ने यह भी खुलासा किया है कि अब आय सीलिंग में बदलाव किया गया है। यह अंतिम आहरित वेतन प्लस डीआर का 30 प्रतिशत हो गया।

DoPPW ने कहा CCS(पेंशन) नियमों के तहत परिवार पेंशन के अनुदान के लिए एक मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के बच्चे / भाई की पात्रता के लिए आय मानदंड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बारे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि यह निर्णय उनके बयान के लिए बेहतर आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा जितने ज्यादा चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता की जरूरत होती है।

Back to top button