31 मार्च तक निपटा लें ये 4 काम, फायदे में रहेंगे
नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2017-18 खत्म होने में अब महज चार दिन शेष हैं। यह समय उन लोगों के लिए बहुत अहम हैं, जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए अब तक जरूरी निवेश नहीं किया है। निवेश समेत तीन ऐसे जरूरी काम हैं, जो इन चार दिनों में कर लिए जाने चाहिए। जानिए इन्हीं के बारे में –
इनकम टैक्स रिटर्न
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सभी करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कोई भी असेसी संबंधित वित्त वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर रिटर्न फाइल कर सकता है। हालांकि फाइनेंस बिल 2016 के अनुसार सेक्शन 139(4) में संशोधन किया गया है और रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है। अगर आपने पिछले दो वर्षों यानी वित्त वर्ष 2015-2016 और वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 मार्च 2018 से पहले इस काम को निपटा लें।
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अगर जुलाई की अंतिम तारीख से पहले फाइलिंग में कोई गलती हो गई है कि उसे 31 मार्च से पहले सुधारा जा सकता है।
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अगर आपने अभी तक 80C या किसी अन्य धारा के अंतर्गत निवेश या खर्च करके मिलने वाली इनकम टैक्स छूट का फायदा नहीं उठाया है तो अभी भी वक्त है। 31 मार्च तक का पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या जैसी स्कीमों में निवेश कर या मेडिकल इंश्योरेंस जैसी मदों में खर्च करके आप टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं।
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अगर आप शेयर बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले ऐसा कर लें। 1 अप्रैल 2018 के बाद अगर आपको शेयर्स और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड के जरिए एक लाख से अधिक का मुनाफा होता है तो आपको इस पर 10 फीसद का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) देना होगा।

