मध्यप्रदेश

3 साल में एडीएम को नहीं मिला फ्लेट तो पहुंचीं उपभोक्ता फोरम, फिर ये हुआ आदेश

कटनी। सहारा सिटी होम को कटनी के एक मामले में बड़ा झटका लगा है। कम्पनी को कटनी में पदस्थ एडीएम कविता बाटला को 5 लाख 58 हजार रुपये 30 दिन के भीतर वापस करने के आदेश जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये और वाद हेतु 2 हजार रुपये भी अदा करने के लिए फोरम ने आदेश पारित किया है। आवेदिका वर्तमान में छिंदवाड़ा में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ कविता बाटला की ओर से अधिवक्ता मौसूफ़ अहमद बिट्टू ने पैरवी की थी।

यह था मामला

कविता बाटला ने 3 वर्ष पूर्व चाका के समीप सहारा सिटी होम्स ने डुप्लेक्स फ्लेट के लिए 37 लाख 20 हजार रुपये का करार किया था। जिस हेतु उन्होंने 5 लाख 58 हजार रुपये की प्रथम क़िस्त भी जमा की। 3 साल में न तो डुप्लेक्स का निर्माण शुरू हुआ न ही आवेदिका को किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब दिया गया। इसी से व्यथित होकर श्रीमती बाटला ने उपभोक्ता फोरम न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इसे सेवा में लापरवाही एवं त्रुटि माना और आवेदिका के पक्ष में फैसला पारित किया।

गौरतलब है कि श्रीमती बाटला कटनी में पदस्थ थीं। फिलहाल वह छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। सवाल यह कि जब एक उच्च पदस्थ अधिकारी निजी कम्पनी के सब्जबाग में फंस कर इस तरह परेशान होकर न्यायालय की शरण ले सकता है तो फिर आम आदमी ऐसे मामलों में कितना परेशान होता होगा?

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