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23 नवंबर से खुल जाएंगी प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों को 23 नवंबर2020 से प्रायोगिक तौर पर खोले जाने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। यदि यह अनुभव अनुकूल रहा, तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने यह परिपत्र जारी किया है।

इन मामलों को वरीयता क्रम में सुना जाएगा

आदेश के तहत रिमांड, जमानत, सिविल व क्रिमनल अपील व रिवीजन, पांच साल पुराने क्रिमनल मामले, एक्सीडेंट क्लेम, सीआरपीसी की धारा-125 से 128 तक से संबंधित मामले हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा के मामले, त्वरित कार्रवाई योग्य मामले वरीयता क्रम में सुने जाएंगे।

कोरोना गाडलाइन का पालन अनिवार्य होगा

जिला अदालतों में भौतिक सुनवाई की प्रायोगिक व्यवस्था के बीच कोरोना गाडलाइन का पूर्णत: पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत सभी को अदालत परिसर के भीतर शारीरिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। जिला बार, जबलपुर के अध्यक्ष सुधीर नायक व सचिव राजेश तिवारी ने इस निर्णय की सराहना की है।

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