मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास
कटनी(YASHBHARAT.COM)। 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा त्वरित न्याय करते हुए आरोपी बेडीलाल कोल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि अभियोजन की कहानी के अनुसार यह घटना 19 अप्रैल 2025 की है। 8 वर्षीय पीड़िता अपनी नानी के साथ खेत में थी, जहाँ नानी की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर आरोपी बेडीलाल कोल ने मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। नानी के मौके पर पहुँचने पर आरोपी वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद महिला थाना कटनी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने आगे बताया कि संपूर्ण विवेचना के उपरांत पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) में पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशुतोष द्विवेदी द्वारा की गई।।न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने तमाम महत्वपूर्ण गवाहों, दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने इन तर्कों और सबूतों से सहमत होते हुए आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई।