राष्ट्रीय

15 साल पुराने वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध, एक आदमी के नाम पर केवल एक वाहन ही पंजीकृत होगा

अहमदाबाद। गुजरात में ट्रैफिक की समस्या दिनो-दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश की सरकार इसके निवारण के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसके तहत गुजरात के बड़े शहरों में 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा, वहीं एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक वाहन पंजीकरण का प्रावधान भी लाया जाएगा। वर्तमान समय में राज्य की सड़कों पर ढाई करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं।

गुजरात सड़क सुरक्षा 2018 की धारा 33 के अनुसार राज्य में बसने वाले नागरिक की वाहन खरीदी अथवा मालिकाना हक को सीमित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इस प्रकार यदि ‘वन पर्सन वन व्हीकल’ का नियम लागू हुआ तो एक आदमी के नाम पर केवल एक वाहन ही पंजीकृत किया जाएगा।

इस बारे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आरएम जादव ने बताया कि राज्य में बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या के निवारण के लिए हर संभव पहलू पर विचार किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति के नाम पर एक ही वाहन रजिस्टर करना तथा 15 वर्ष पुराने वाहन को प्रतिबंधित करने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण उपाय भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि आरटीओ को 15 वर्ष पुराने वाहनों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। केवल ट्रांसपोर्ट में शामिल इस प्रकार के वाहनों के लिए दुविधा है। वहीं वन परसन वन व्हीकल को अमली जामा पहनाने के लिए सुझाव मंगाए जा रहे हैं। इस दौरान गुजरात प्रशासनिक विभाग के नेतृत्व में ट्रैफिक की समस्या के बारे में 31 जुलाई को बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रस्तावित बैठक में देश के पश्चिमी राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दीवदमन, दादरा नगर हवेली के अधिकारी इस समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। वे अपने-अपने राज्यों की समस्याएं और उनके निवारण का आदान-प्रदान भी करेंगे।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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