हाईकोर्ट के कार्यालयीन समय मे सोशल मीडिया प्रतिबंधित

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के विशेष निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने पर आदेश जारी कर ऑफिस टाइम में सोशल मीडिया का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
यह आदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य की समस्त अधीनस्थ अदालतों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश को पिछले दिनों लगातार इस तरह की शिकायतों प्राप्त हुई थीं कि ऑफिस टाइम पर हाईकोर्ट के अलावा प्रदेश की जिला अदालतों के अधिकारी-कर्मचारी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। कोई फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट करता है, तो कोई लाइक-कमेंट में जुटा रहता है
वाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित दूसरी अन्य सोशल साइट्स पर भी सक्रिय रहने वालों की कमी नहीं है। यदि अदालती अधिकारी-कर्मचारी ऑफिस टाइम से पूर्व और पश्चात इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहें तो कोई ऐतराज की बात नहीं है। लेकिन ऑफिस टाइम में इस तरह की गतिविधियों से अदालती गोपनीयता भंग होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तक इस तरह की सूचनाएं भी पहुंची थीं कि कुछ अधिकारी-कर्मचारी अदालत संबंधी तथ्यों का भी सोशल मीडिया के जरिए अदान-प्रदान करते हैं। लिहाजा, उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में सख्ती बरते जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए। जिसके आधार पर यह आदेश जारी किया गया।