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सुप्रीम कोर्ट – विधायकों की अयोग्ता का फैसला सही, लेकिन सभी विधायक लड़ सकते हैं चुनाव

14 08 2019 supreme court 5 19487833 112356215 m

नई दिल्ली। कर्नाटक में 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने और उन्हें चुनाव ना लड़ने देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्नाटक के स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला पूरी तरह से सही है। हालांकि इन सभी विधायकों को कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि सभी विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। स्पीकर द्वारा सभी विधायकों को ‘फुल टर्म’ के लिए अयोग्य घोषित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। बता दें कि 17 विधायकों द्वारा बागी होने के बाद ही कर्नाटक की गठबंधन सरकार गिर गई थी। इसके बाद बागी विधायकों को स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराते हुए उनके पूरे कार्यकाल के दौरान चुनाव ना लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट गए थे।

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