सुप्रीम कोर्ट ने कहा-खाप पंचायतों द्वारा किसी भी विवाह पर पाबंदी लगाना अवैध

नई दिल्लीः खाप पंचायतों द्वारा ऑनर किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो वयस्कों को एक-दूसरे से शादी करने से रोकने में खाप पंचायत के हस्तक्षेप को ‘‘पूरी तरह से गैरकानूनी’’ बताया।

कोर्ट ने कहा कि खाप पंचायतों द्वारा किसी भी विवाह पर पाबंदी लगाना अवैध है।

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