Saturday, May 16, 2026
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SC की खाप को फटकार, कहा- दो बालिगों की शादी में नहीं दे सकते दखल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लव मैरिज करने वालों को लेकर कहा है कि ऐसे युगलों को पूरी सुरक्षा मिले। साथ ही कोई संस्था, संगठन उनके फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात 2010 में दायर हुई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।

साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर खाप पंचायतों के मामले में प्रेमी युगलों को सुरक्षा देने के लिए सुझाव देने के लिए कहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट खाप पंचायत द्वारा प्रेमी युगलों द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर हमला किए जाने को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अदालत अब 16 फरवरी को इस मामले में आदेश जारी कर सकता है।

इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि खाप अगर किसी बालिग लड़के-लड़की को शादी करने से रोकता है तो यह गैरकानूनी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सरकार खाप पर लगाम नहीं लगा सकती तो हमें लगाना होगा।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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