FEATUREDLatest

सरनेम विवाद: राहुल गांधी ने अब गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाने की अर्जी खारिज किए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सूरत की सत्र अदालत ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील को गुरुवार को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने कहा था कि अपीलकर्ता को इस तथ्य पर अदालत को स्थापित करने और संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि मामला दोषसिद्धि के खिलाफ स्थगन देने के लिए एक दुर्लभ और असाधारण मामला है। इसमें यह भी कहा गया था कि “दोषसिद्धि के खिलाफ स्टे न देने की स्थिति में अन्याय और अपूरणीय क्षति के लिए अपरिवर्तनीय परिणाम होने चाहिएऔर यह कि संदिग्ध दोषसिद्धि को छोड़कर कोई आपराधिक प्रवृति नहीं होना चाहिए।

Back to top button