श्रमिकों को बिना कार्य पगार को लेकर दिशा निर्देश जारी, इन कर्मचारियों को नहीं होगा भुगतान
भोपाल। राज्य सरकार श्रम मंत्रालय ने आज उन श्रमिकों के वेतन देने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत लॉक डाउन के दौरान उन कर्मचारी श्रमिकों तथा मजदूरों को वेतन पगार का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।
श्रमायुक्त ने बताया कि कोविड 19 के कारण देश मे लॉक डाउन से विविध संस्थानों कारखाने में काम नहीं हुआ ऐसे में नियोक्ता कार्य करने वाले कर्मचारी श्रमिक का वेतन देने से इनकार नहीं कर सकते।
लेकिन साथ ही यह नियम भी लागू होगा कि अगर कारखाने संस्थानों में शासकीय दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्य जारी था तथा नियोक्ता ने श्रमिकों को कार्य पर पहुंचने की सूचना देने के बावजूद कर्मचारी उपस्थित नहीं हुआ तो उसे वेतन पगार नहीं दी जा सकती। इस मामले में श्रमायुक्त मध्यप्रदेश ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला भी दिया है।

